एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार की उपस्थिति में विवादित चकमार्ग की हुई पैमाइश


एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार की उपस्थिति में विवादित चकमार्ग की हुई पैमाइश 

✍️राम नरेश प्रजापति

सुईथाकला/जौनपुर:- पिपरौल गांव निवासी अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन शाहगंज के पूर्व अध्यक्ष रामचंदर यादव द्वारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में दायर की गई रामचंदर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार याचिका के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के पालन के क्रम में एसडीएम शाहगंज शैलेंद्र कुमार ने राजस्व टीम गठित करके सीमांकन कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिया।उप जिलाधिकारी के निर्देशन में नायब तहसीलदार विवेक कुमार की मौजूदगी में राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ गांव में  पैमाइश करके सीमांकन किया गया।अधिवक्ता रामचंद्र यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले में चकमार्ग राजस्व टीम द्वारा  हाई कोर्ट में सीमांकन के बाद चिन्हित किए गए स्थान की गलत रिपोर्ट की गई थी। उच्च न्यायालय ने सही रिपोर्ट की जगह गलत रिपोर्ट करने के कारण अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग जौनपुर को तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 12 मार्च 2024 को अखिलेश कुमार यादव रा. नि. और सियाराम,अभिषेक कुमार लेखपाल की टीम द्वारा सीमांकन करके चिन्हित कर दिया  गया और मौके पर खड़ंजा लगा हुआ रास्ता अधिवक्ता की चक में आ गया।चकमार्ग खड़ंजे के पश्चिम चिन्हित किया गया। एसडीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में राजस्व टीम पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के प्रभाव में आकर और घूस लेकर सही रिपोर्ट न लगा कर गलत रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करने का आरोप है।गलत रिपोर्ट करने से शिकायतकर्ता ने अपूरणीय  क्षति की संभावना जताई थी।उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार की उपस्थिति में सीमांकन किया गया।चकमार्ग की पैमाइश में यादव बस्ती में जाने वाले खड़ंजे से 20 कड़ी पश्चिम सीमांकन करके चकमार्ग का निर्धारण किया गया ।चकमार्ग अधिवक्ता के चक में पाया गया जिसमें खड़ंजे के पश्चिम 20 कड़ी का चकमार्ग निर्धारित किया गया।

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