मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से रोजगार हेतु लगायी जा सकती हैं नई इकाईयाँ।
✍️अज़ीम अहमद खान
सुलतानपुर:- जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ए0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सुलतानपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इकाई संख्या 11 पूॅजीनिवेश 55.00 रोजगार 220 व्यक्तियों का लक्ष्य आंवटित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख तक उत्पादन/ सेवा आधारित परियोजना का प्राविधान है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष तक एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उर्तीण है, उसने किसी सरकारी योजना में अनुदान का पूर्व में लाभ नही लिया है, वही इस योजना में पात्र होगा। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के एक ही व्यक्ति को लाभ मिल सकेगा इसमें केवल नई इकाईयां ही लगायी जा सकती है। इस योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भुतपूर्व सैनिक, विकलांग) को 5 प्रतिशत धनराशि स्वयं का अंशदान के रूप में वहन किया जायेगा। सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 10 प्रतिषत वार्षिक ब्याज वहन करना होगा। इसके उपर का ब्याज टर्मलोन (पूॅजीगत) ऋण ब्याज उपादान के रूप में शासन से अनुमन्य होगा। आरक्षित वर्ग(अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक विकलांग) के लाभर्थियों को टर्मलोन (पूॅजीगत) ऋण पर सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से अनुमन्य होगी। इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट जैसे सोलर वेस्ड, आटा मिल, मिल्क, कोल्ड स्टोरेज, सोलर पम्प, आयल स्पेलर मशीन, सोलर वेस्ड सिलाई मशीन, ई-रिक्शा, सोलर पैनल, एल0ई0डी0 लाईट, सोलर वेस्ड एक्युमेन्ट, सोलर वेस्ड बैटरी निर्माण, स्वीच निर्माण, मल्टीपैनल सोलर मोबाईल चार्जर, एम0सी0बी0 इत्यादि उद्योगो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इकाईयां स्थापित करते हुये आनलाईन आवेदन पत्र किये जाने हेतु वेबसाईड www.cmegp.data-center.co.in आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख लगाया जाना अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक सिविल अनिवार्य है।